सैलरी पर कट रहा है TDS? इस फॉर्म को भरने पर मिल सकती है छूट, जानें कौन कर सकता है अप्लाई
TDS on Salary Tax Exemption: अगर आप ऐसे सैलरीड इंप्लॉई हैं, जिसकी सैलरी से इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन टीडीएस कट रहा है तो आप इसपर छूट का फायदा उठा सकते हैं.
TDS on Salary: अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से प्रॉविडेंट फंड का पैसा नहीं कटता है तो बहुत संभव है कि आपका टीडीएस यानी Tax Deduction at Source कटता हो. किसी की सैलरी से टीडीएस काटने का मतलब होता है कि टैक्स अथॉरिटीज़ को आपके इनकम पर पहले ही टैक्स मिल जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे सैलरीड इंप्लॉई हैं, जिसकी सैलरी से इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन टीडीएस कट रहा है तो आप इसपर छूट का फायदा उठा सकते हैं. ऐसे में आपको टैक्सेबल इनकम न होने की स्थिति में अपनी मेहनत का पैसा टैक्स में कटवाना नहीं पड़ेगा. आपको इसके लिए फॉर्म 13 भरना होगा. आप फॉर्म 13 के जरिए टीडीएस एग्जेम्प्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
कैसे करते हैं Form 13 अप्लाई?
सबसे पहले बात डॉक्यूमेंट्स की, आपको फॉर्म 13 के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे.
- - आपको पिछले तीन सालों का इनकम टैक्स रिटर्न का सबूत दिखाना होगा. इसके लिए आप आईटीआर का अक्नॉलेजमेंट दिखा सकते हैं.
- - पिछले तीन सालों का असेसमेंट ऑर्डर और ऑडिट रिपोर्ट दिखाना होगा. इसी अवधि के लिए E-TDS रिटर्न अक्नॉलेजमेंट शो करना होगा.
- - साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अनुमानित आय, संभावित लाभ और नुकसान दिखाना होगा.
- - पैन कार्ड की कॉपी और असेसी (आकलनकर्ता) को भुगतान करने वाले पक्षों का TAN दिखाना होगा.
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आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म 13 भरकर जमा करना होगा. आप असेसी के लिए निर्धारित असेसिंग ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं. कहीं-कहीं पर इसे ऑनलाइन जमा करने की भी सुविधा मिलती है. इसे जमा करने के अगले 30 दिनों के भीतर प्रोसेस किया जाएगा. एक और खास बात, अगर आप ऊपर बताया गया प्रोसेस नहीं फॉलो करना चाहते तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए टीडीएस का रिफंड क्लेम कर लें.
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12:40 PM IST